April 28, 2024

जिला नगर योजनाकार के दस्ते द्वारा गांव पंजलासा, तहसील नारायणगढ़ जिला अम्बाला में लगभग 7.5 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से काटी गई कालोनी पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई जिसमें सडक़ों के जाल को मौके पर अर्थ-मुविंग मशीन द्वारा पूर्णत: ध्वस्त कर दिया गया।

मौके पर डयूटी मैजिस्ट्रेट  गौरव, उपमण्डल अधिकारी पी0डब्लयू0डी0 (बी0एडं0आर0), नारायणगढ़, जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता अभिषेक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे। तोड-फोड के दौरान नरेश कुमार जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील की है कि प्रोपट्री डीलर कालोनी के रेगूलर होने का झांसा देकर प्लाट बेच रहे हैं।

जिनसे पूरी तहर सचेत रहने की आवश्यकता है। अत: सभी को सूचित किया जाता है इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए तथा इन अवैध कालोनियों में प्लाट न खरीदें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण न करें। ऐसी अवैध कलोनियों/अवैध निर्माण के खिलाफ  और विभाग द्वारा और ज्यादा सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी। अवैध कालोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों/भू-माफीया के खिलाफ  मुकदमें भी दर्ज करवाएं जाएगें।

जिला नगर योजनाकार अम्बाला द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा रिहायशी जोन में दीन दयाल जन आवास योजना के तहत 5 एकड़ में रिहायशी कालोनी विकसित करने हेतू पॉलिसी जारी की हुई है। जिसमें ई0डी0सी0 के चार्जजेस न के बराबर है। इसलिए अवैध कालोनी काटने वालों से अनुरोध है कि उपरोक्त पॉलिसी के तहत सरकार से नियमानुसार अनुमति लेकर कालोनी विकसित करें ताकि शहर को सुव्यस्थित तरीके से विकसित किया जा सके।

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