May 19, 2024
manoharLAL khattar AICTE

सरकारी प्रवक्ता ने ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि पीडि़त को इस योजना का समय पर लाभ मिले।

उपायुक्त बुधवार को जिला सचिवालय के सभागार में जिला विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अनुसूचित जाति एक्ट से सम्बंधित जानकारी ली। इस बैठक मे जिला कल्याण अधिकारी अनु बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति एक्ट के तहत 38 मामले गत वर्ष के है।
इन मामलो में 3 चरणों में आर्थिक सहयोग किया जाता है। एफआईआर के उपरांत पीडि़त को 25 प्रतिशत, चुनाव पेश होने के उपरांत 50 प्रतिशत के हिसाब से व न्यायालय के फैसले के उपरांत बाकि राशि देय होती है। उन्होंने बताया कि 4 पीडि़तो को पूरी राशि दी जा चुकी है जबकि 19 पीडि़तों को दूसरी किश्त तथा 38 को पहली किश्त दी जा चुकी है।
उन्होने बैठक में बताया कि वर्ष 2023 में 25 नए मामले आ गए है इन पर भी विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि एससी एक्ट के तहत पीडि़त को 85 हजार से लेकर 5 लाख रूपये तक आर्थिक सहयोग दिया जाता है। यह सहयोग पीडि़त के केस के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

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