May 21, 2024
सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने को नगर निगम की टीमें कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार शाम को निगम की टीम ने वार्ड नंबर 21 की एकता विहार कॉलोनी में छापेमारी कर स्टोर किया हुआ 50 किलोग्राम पॉलीथिन बरामद किया। यह पॉलीथिन एक महिला ने छिपाकर रखा हुआ था। निगम की टीम ने महिला का मौके पर ही 25 हजार रुपये का चालान किया। बताया जा रहा है कि यहां से पॉलीथिन दुकानदारों को सप्लाई की जाती थी। इसके अलावा निगम की टीम ने तिलक नगर से एक व्यक्ति को दुकानों में पॉलीथिन सप्लाई करते पकड़ा। निगम द्वारा उस व्यक्ति का भी तीन हजार रुपये का चालान किया गया।
निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर उनकी टीम गठित की गई है। शुक्रवार को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एकता विहार कॉलोनी में भारी मात्रा में पॉलिथीन स्टोर किया हुआ है। जहां से विक्रेता दुकानदारों को पॉलीथिन सप्लाई करता है। इस सूचना के बाद उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में एएसआई कृष्ण राणा, एएसआई सुमित बेंस व होमगार्ड के जवानों को शामिल किया गया। टीम ने एकता विहार कॉलोनी में एक महिला के घर के पास दबिश दी।
छापेमारी के दौरान घर के पास प्लास्टिक के कट्टों में भारी मात्रा में पॉलीथिन छिपाया हुआ मिला।  निगम की टीम ने इन प्लास्टिक के कट्टों को अपने कब्जे में लिया। जांच करने पर 50 किलो पॉलीथिन बरामद किया गया। इस दौरान मौके पर एक महिला मिली। जिसका मौके पर ही 25 हजार रुपये का चालान किया गया और उसके पास से बरामद की गई पॉलीथिन को जब्त किया गया। इसके बाद उन्हें सूचना मिली कि तिलक नगर में एक व्यक्ति दुकानों पर पॉलीथिन सप्लाई कर रहा है। इस सूचना पर उन्होंने मौके पर दबिश देकर उसे पॉलीथिन समेत दबोच लिया।
उसके पास से बरामद की गई पॉलीथिन को जब्त किया गया और उसका मौके पर ही तीन हजार रुपये का चालान किया गया।अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के बेचने व इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया।
इन आइटम को बेचने व इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। निगम एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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