May 13, 2024
जगाधरी के एसडीएम एवं आरओ सुशील कुमार ने बताया  कि पंचायत चुनाव में सभी पीठासीन अधिकारी निर्वाचन आयोग व पंचायती राज अधिनियम की पालना करते हुए मतदान को नियमानुसार संपन्न करवाएं। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान बूथ पर शांति व्यवस्था बनाएं रखें।
उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों व सहायक पीठासीन अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी एक बार मशीनों पर ठीक से रिहर्सल कर लें, जिससे कि उनको 30 अक्तूबर  और 2 नवंबर को मतदान करवाते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पोलिंग बूथ पर जाने से पहले अपने सामान को लिस्ट के अनुसार मिलान कर लें। मतदान शुरू करवाने से पहले पोलिंग एजेंटों के सामने मॉकपोल अवश्य करवाएं। मॉकपोल के दौरान बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट एंजेंटों को स्पष्टï दिखाई देनी चाहिए। पीठासीन अधिकारी मतदान के दौरान किए गए कार्यों को क्रम अनुसार अपनी डायरी में नोट करें।
उन्होंने कहा कि पंच पद के लिए मतदान बैलेट पेपर से करवाया जाएगा। बैलेट पेपर को अगर कोई मतदाता बूथ के अंदर आकर डालने से मना कर देता है तो उस पेपर को रद्द वोट मानकर अलग लिफाफे में रखें। इसी प्रकार मॉकपोल करवाने से पहले कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबा लें और मॉकपोल पूरा होने के बाद भी क्लियर बटन दबाएं, उसके बाद मतदान शुरू करें। उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन की बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट का नंबर अवश्य चेक कर लें। दोनों मशीनों के नंबर आपस में मिलते होंगे, तभी यह सही ढंग से काम करेंगी।
उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर पर मोहर उम्मीदवार के नाम पर सही लगी होगी तो उस वोट को माना जाएगा। मोहर दो उम्मीदवारों के खानों में लगी हुई मिलती है तो वोट कैंसिल हो जाएगा। मोहर के  निशान की स्याही बैलेट पेपर मोड़ते समय बैलेट पर लग जाए तो वोट रद्द नहीं होगा। हां, अगर मोहर बैलेट पेपर की लाईन पर लगती है तो मतपत्र रद्द हो जाएगा। एक उम्मीदवार के  खाने में मोहर दो दफा लग जाए तो भी वोट कैंसिल नहीं होगा।

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