July 2, 2026
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  • 6 जुलाई से खुलेगा पोर्टल

हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के तहत कार्यरत ग्रुप-डी कर्मचारियों को बड़ा राहतभरा विकल्प दिया है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को एक बार का विकल्प (वन-टाइम ऑप्शन) देने का फैसला किया है, जिसके तहत वे कॉमन कैडर में बने रहना चाहते हैं या अपने मूल विभाग के सेवा नियमों के तहत जाना चाहते हैं, इसका चयन कर सकेंगे।

मानव संसाधन विभाग (कॉमन कैडर-1) ने बुधवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार यह सुविधा उन ग्रुप-डी कर्मचारियों को मिलेगी, जो विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत भर्ती हुए थे या 28 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए थे।

6 से 20 जुलाई तक खुलेगा पोर्टल

सरकार ने बताया कि संबंधित कर्मचारी 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपना विकल्प भर सकेंगे। इसके लिए अलग से लिंक जारी किया जाएगा। पोर्टल OTP आधारित होगा और कर्मचारी केवल HRMS में पंजीकृत मोबाइल नंबर से ही लॉगिन कर सकेंगे।

अब जानिए विभाग की लेटर की खास बात…

विकल्प नहीं भरा तो कॉमन कैडर में ही माना जाएगा 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई कर्मचारी अपना विकल्प नहीं देता है, तो उसे स्वतः (डीम्ड) कॉमन कैडर में बने रहने वाला माना जाएगा।

दो विकल्प, दो अलग सेवा नियम

आदेश में कहा गया है कि कॉमन कैडर में बने रहने वाले कर्मचारियों पर ग्रुप-डी एक्ट, 2018 और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधन लागू होंगे। जबकि कॉमन कैडर से बाहर होने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सेवा संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार संचालित होगी।

सभी विभागों को दिए निर्देश

मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र कर्मचारियों तक यह आदेश तत्काल पहुंचाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन विकल्प भरवाना सुनिश्चित करें। सरकार ने इसे अनिवार्य प्रक्रिया बताते हुए समय पर अनुपालन करने को कहा है।