सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने को नगर निगम की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को निगम की टीम ने ओपी जिंदल पार्क के पास से पॉलीथिन को जखीरा बरामद किया। थोक विक्रेता ने यह पॉलीथिन एक गोदाम में प्लास्टिक के बैग में भरकर छिपाई हुई थी। जांच करने पर गोदाम से 20 क्विंटल पॉलीथिन बरामद की गई। जिस पर विक्रेता का मौके पर ही 25 हजार रुपये का चालान किया गया। थोक विक्रेताओं के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इससे पहले सात सितंबर को तिलक मार्केट में थोक विक्रेता से भारी मात्रा में पॉलीथिन बरामद की गई थी।
निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर उनकी टीम गठित की गई है। मंगलवार को उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ओपी जिंदल पार्क के पास एक गोदाम में भारी मात्रा में पॉलिथीन छिपा कर रखी गई है। जहां से विक्रेता दुकानदारों को पॉलीथिन सप्लाई करता है। इस सूचना के बाद उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में एएसआई कृष्ण राणा, धर्मवीर, राकेश व होमगार्ड के जवानों को शामिल किया गया। टीम ने गोदाम पर दबिश दी। छापेमारी को दौरान जब गोदाम का दरवाजा खोल कर देखा गया तो उसके अंदर प्लास्टिक के कट्टों में भारी मात्रा में पॉलीथिन छिपाया हुआ मिला। निगम की टीम ने इन प्लास्टिक के कट्टों को अपने कब्जे में लिया। जांच करने पर गोदाम से 20 क्विंटल पॉलीथिन बरामद किया गया। इस पर विक्रेता आजाद नगर निवासी राजीव का मौके पर ही 25 हजार रुपये का चालान किया गया।
बताया जा रहा है कि विक्रेता दुकानदारों को गोदाम से पॉलीथिन सप्लाई करता था। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के बेचने व इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया। इन आइटम को बेचने व इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। निगम एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो आगे भी लगातार जारी रहेगी।