- गांव कुलेरी की कमलगिरी गौशाला में तड़प-तड़पकर दम तोड़ा, 4 की हालत गंभीर
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हिसार के अग्रोहा स्थित गांव कुलेरी की कमलगिरी गौशाला में दर्दनाक घटना सामने आई है। किसी अज्ञात शरारती तत्व ने गौशाला में बेजुबान जानवरों को मारने की नीयत से चारे में यूरिया खाद मिला दी। जहरीला चारा खाते ही गौशाला में हड़कंप मच गया।
तड़प-तड़पकर 6 गायों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 से 4 गायों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और अज्ञात आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। गायों का आज पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।
गांव कुलेरी स्थित कमलगिरी गौशाला में करीब 600 गाय व नंदी हैं। बुधवार को अमावस्या का पावन दिन होने के कारण सुबह से ही गांव के लोग बड़ी संख्या में पुण्य कमाने पहुंचे थे। ग्रामीण गायों को गुड़ और दलिया खिला रहे थे।
शाम को सामने आया खौफनाक नजारा
गौशाला समिति के प्रधान सतेंद्र कुमार के अनुसार शाम करीब 4 बजे जब गौशाला के कर्मचारी और कमेटी सदस्य बाड़े में गायों को शाम का चारा डालने गए, तो वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गए। बाड़े में 6 गायें मृत पड़ी थीं और 3-4 गायें दर्द से कराहती हुई जमीन पर तड़प रही थीं।
ग्रामीणों में भारी रोष, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
गौशाला में एक साथ 6 गायों की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, कुलेरी और आसपास के क्षेत्रों में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। ग्रामीणों और गौशाला प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस घिनौनी और क्रूर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए।
गायों की मौत के बाद अब तक ये कार्रवाई हुई…
जांच की तो यूरिया पाया गया : गायों की मौत के बाद जब कर्मचारियों ने तुरंत चारा रखने वाले स्थान की पड़ताल की, तो उसमें यूरिया खाद मिला हुआ पाया गया। आशंका है कि किसी असामाजिक तत्व ने रंजिश या आपराधिक मंशा के तहत जानबूझकर चारे में यूरिया मिलाया था।
गोशाला प्रधान ने पुलिस में शिकायत दी : मामले की गंभीरता को देखते हुए गौशाला समिति के प्रधान सतेंद्र कुमार ने तुरंत अग्रोहा थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस ने इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली है।
जांच अधिकारी पहुंचे : सूचना मिलते ही सब-इंस्पेक्टर (SI) शेषकर्ण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने प्रधान की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(c) के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।