May 17, 2024
हरियाणा सरकार की नई स्टार्टअप नीति युवाओं को अपना खुद का रोजगार खड़ा कर उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार के लिये तैयार करेगी। इस नीति के तहत राज्य में अगले पांच साल के भीतर कम से कम पांच हजार नए स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें करीब 75 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
वर्तमान में प्रदेश में 3910 स्टार्टअप संचालित हैं, जबकि पूरे देश में इनकी संख्या 60 हजार के आसपास है। प्रदेश सरकार ने नए स्टार्टअप के लिये कई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हुए उन्हें जोखिम फ्री बना दिया है। मंत्री ने शनिवार जारी ब्यान में बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ दिन पहले सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और संचार विभाग द्वारा तैयार की गई स्टार्टअप पालिसी 2022 को मंजूरी दी थी।
उन्होंने बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी स्टार्टअप इकाई इसके पंजीकरण की तारीख से 10 साल की अवधि तक हरियाणा में इस नई नीति के तहत प्रमुख लाभ लेने के लिए पात्र बन जाएंगे। शर्त यह रखी गई है कि उनका कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
नई स्टार्टअप नीति पहले के आठ अलग-अलग कानूनों के बजाय 14 अलग-अलग कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति देकर स्टार्टअप को अधिक सुविधा प्रदान करेगी। इससे स्टार्टअप के लिए कारोबार करने में आसानी होगी। राज्य सरकार हर 6 महीने में हरियाणा के 22 जिलों में विशिष्ट उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करेगी, ताकि नई नीति के तहत स्टार्टअप विकास के अवसरों और क्षमता के बारे में जागरूक हो सकें।
नई स्टार्टअप नीति के तहत यह मिलेंगे लाभ
नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सात वर्षों के लिए 50 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति।
लीज रेंटल सब्सिडी स्टार्टअप के लिए पांच लाख रुपये तक लीज रेंटल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति।
स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग ‘ए’ श्रेणी के ब्लाक में 100 स्टार्टअप, ‘बी’ श्रेणी के ब्लाक में 250 स्टार्टअप, ‘सी’ श्रेणी के ब्लाक में 750 स्टार्टअप और ‘डी’ में 1000 स्टार्टअप के लिए प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग मिलेगी।
पेटेंट लागत स्टार्टअप को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पेटेंट पंजीकरण के लिए वास्तविक व्यय की 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो अधिकतम 25 लाख रुपये होगी।

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