प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। सरकार की इस पहल से अब लाइसेंस के लिए सरल केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही आवेदकों को अब सरकारी कार्यालयों के बेवजह चक्कर नहीं लगाने पडेंगे।
अब शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को केवल 2100 रुपए खर्च करने होंगे जिनमें से 1500 रुपए प्रशिक्षण के, 500 रुपए आवेदन के तथा 100 रुपए अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई करने में लगेंगे। उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण पहले होमगार्ड के माध्यम से दिया जाता था लेकिन अब यह प्रशिक्षण 6 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से मिलेगा, जिनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम (भोंडसी), पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रोहतक (सुनारिया), पुलिस लाइन पंचकूला (मोगीनंद), हरियाणा पुलिस अकादमी करनाल (मधुबन), पुलिस लाइन हिसार तथा पुलिस लाइन नारनौल शामिल हैं।
इन सेवाओं को किया गया ऑनलाइन-
डीसी राहुल हुड्डा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिनमें नए शस्त्र लाइसेंस जारी करना, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र का बिक्री/ हस्तांतरण/उपहार, बाहरी लाइसेंस का पंजीकरण, शस्त्र का अधिग्रहण, शस्त्र अधिकार क्षेत्र के भीतर पते का परिवर्तन, शस्त्र की खरीद अवधि का विस्तार, शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र का अनुमोदन, शस्त्र लाइसेंस से शस्त्र हटाना, एक प्रकार के शस्त्र का परिवर्तन, डुप्लीकेट शस्त्र लाइसेंस जारी करना, गोला बारूद की मात्रा में परिवर्तन, क्षेत्र की वैधता का विस्तार तथा शस्त्र लाइसेंस का निलंबन/रद्द/ निरस्तीकरण आदि शामिल हैं।
प्रशिक्षण के लिए सुविधा अनुसार बुक होगा स्लॉट।
उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदक अब सरल पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन करने के साथ ही उससे जुड़ी हर स्तर की सूचना उसे एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। इसी पोर्टल पर व्यक्ति शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार स्लॉट बुक कर सकेगा। प्रशिक्षण के लिए आवेदक को मात्र 1500 रुपए की फीस देनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु को दो दिन थ्योरी व एक दिन का शस्त्र प्रशिक्षण देने उपरान्त उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा।