- 90 दिन में भुगतान नहीं करने पर RC-DL होंगे ब्लॉक
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण को दुरुस्त करने के लिए पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी ‘नेक्स्ट जेन ई-चालान’ व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू कर दिया है।
मंगलवार को पुलिस मुख्यालय, पंचकूला में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में DGP अजय सिंघल ने स्पष्ट किया कि अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीक और डेटा-आधारित ‘प्रिवेंटिव पुलिसिंग’ से ज़मीनी स्तर पर बदलाव दिखना चाहिए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 20 जनवरी 2026 की अधिसूचना के तहत हरियाणा में यह प्रणाली 16 जून 2026 से लागू की जा चुकी है। एडीजीपी विकास अरोड़ा ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है।
- 3 दिन में नोटिस: नियम उल्लंघन के बाद 3 दिनों के भीतर वाहन स्वामी के पास आधिकारिक नोटिस पहुंचेगा।
- 45 दिनों में निर्णय: चालक के पास 45 दिनों का समय होगा कि वह चालान स्वीकार करे या उस पर आपत्ति (शिकायत) दर्ज करे। अगर 45 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा।
- 30 दिन में शिकायत का समाधान: यदि ड्राइवर आपत्ति जताता है, तो शिकायत निवारण अधिकारी को 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। समय पर समाधान न होने पर शिकायत स्वतः स्वीकार मान ली जाएगी।
- कोर्ट में चुनौती का विकल्प: शिकायत खारिज होने पर ड्राइवर 50 प्रतिशत चालान राशि जमा कर मामला कोर्ट ले जा सकता है।
- 90 दिन में पेमेंट या RC/DL ब्लॉक: चालान स्वीकार होने के 90 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर पोर्टल पर वाहन की RC या ड्राइवर का DL “Not to be Transacted” श्रेणी में डाल दिया जाएगा। साथ ही, पुलिस को वाहन जब्त करने का भी अधिकार होगा।
हरियाणा में 27 स्क्रैपिंग सेंटर शुरू
एनसीआर (NCR) क्षेत्र में BS-3 और उससे नीचे के पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। एडीजीपी ट्रैफिक ने जानकारी दी कि राज्य में 27 अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामियों को निर्धारित स्क्रैप वैल्यू, कमर्शियल टैक्स में छूट और नया वाहन खरीदने पर छूट/रियायतें दी जा रही हैं।