May 11, 2026
11 may 14
  • DGHE के नए अधिकार जारी; प्रिंसिपल से लेकर डायरेक्टर तक तय की जिम्मेदारी

हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों के नॉन-टीचिंग कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन (DGHE) हरियाणा ने आदेश जारी कर विभिन्न पदों के लिए रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को पुनः निर्धारित किया है। यह आदेश 6 मई 2026 से लागू किया गया है।

आदेश के अनुसार डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO), हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, जूनियर लेक्चर असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, सीनियर तबला प्लेयर और टाइप राइटिंग इंस्ट्रक्टर जैसे पदों के लिए अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।

डिप्टी सुपरिटेंडेंट की ACR में प्रिंसिपल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे, जबकि जिला उच्च शिक्षा अधिकारी (DHEO) रिव्यू करेंगे और अंतिम स्वीकृति DGHE देंगे। वहीं असिस्टेंट और स्टेनो टाइपिस्ट/क्लर्क/DEO के मामलों में डिप्टी सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे।

विभागाध्यक्ष को रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाया

जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के लिए संबंधित साइंस लैब विभागाध्यक्ष को रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाया गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की ACR में लैब इंचार्ज या डिप्टी सुपरिटेंडेंट की भूमिका तय की गई है। सीनियर तबला प्लेयर और टाइप राइटिंग इंस्ट्रक्टर के मामलों में संबंधित विषय के वरिष्ठ असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर को रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के हस्ताक्षर के बाद सभी ACR संबंधित सरकारी कॉलेजों में ही सुरक्षित रखी जाएगी। DGHE कार्यालय ने सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा और निर्धारित प्रारूप में नॉन-टीचिंग स्टाफ की ACR भेजना सुनिश्चित करें।