हरियाणा की जूनियर महिला कोच के सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह शनिवार को चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए।
वहां उन्होंने एसीजेएम राहुल गर्ग की कोर्ट में अपनी जमानत के बॉन्ड भरे। कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की डेट तय की गई है।
वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से वकील दीपांशू बंसल मौजूद हुए। उन्होंने ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया कि वह आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों में लगाई गई शर्तों पर विचार करें।
मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने मंत्री की जमानत याचिका मंजूर करते हुए मौजूदा स्थितियों को देखते हुए उन्हें 10 दिनों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने की शर्त लगाई है, साथ ही उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका भी भरना होगा।
इसके अलावा संदीप सिंह की जमानत याचिका को मंजूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) और उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट के फैसलों को भी आधार बताया है।