- माइनिंग गाड़ियों को बिना रोक-टोक निकालता, एंट्री फीस रखी थी
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (SV & ACB) कुरुक्षेत्र की टीम ने रविवार को हरियाणा CM फ्लाइंग इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लिया। इंस्पेक्टर की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई जो अंबाला में तैनात था और 5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। इंस्पेक्टर की 2 साल बाद रिटायरमेंट थी।
आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ थाना एसवी एंड एसीबी अंबाला में करनाल के निवासी ने शिकायत दी थी। आरोप था कि इंस्पेक्टर यमुनानगर से करनाल तक रेत-बजरी से भरी गाड़ियों को बिना रोक-टोक निकालने के बदले प्रति वाहन 10 हजार रुपए प्रतिमाह मांग रहा था।
शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने ट्रैप लगाकर आरोपी को रकम लेते रंगेहाथ पकड़ लिया।
10 हजार रुपए प्रति गाड़ी की मांग
करनाल के रांवर निवासी कुलदीप सिंह कंस्ट्रक्शन कारोबारी हैं। उनकी शिकायत पर एसीबी कुरुक्षेत्र की टीम ने CM फ्लाइंग में अंबाला तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर पर यमुनानगर से करनाल तक रेत-बजरी से भरी 70 गाड़ियों को बिना रोक-टोक निकालने के बदले हर महीने एंट्री फीस मांगने का आरोप है।
19 सितंबर की रात शिकायत, रिकॉर्डिंग भी दीः कुलदीप सिंह ने 19 सितंबर की रात ACB को शिकायत दी। आरोप है कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने उनकी ग्रुप की 70 गाड़ियों को बिना रोकने के बदले प्रति गाड़ी 10 हजार रुपए महीने मांगे थे। शिकायतकर्ता ने पैसे मांगने से संबंधित बातचीत की रिकॉर्डिंग भी ACB को सुनाई।
10 हजार से 7 हजार पर आया, 5 लाख में डीलः शिकायत के बाद मामले की पुष्टि की गई। इससे पहले 19 सितंबर को उमरी पुल के नीचे शिकायतकर्ता और इंस्पेक्टर की मुलाकात हुई थी। बातचीत में आरोपी 10 हजार की मांग से घटकर 7 हजार रुपए प्रति गाड़ी लेने पर सहमत हुआ। उसने 70 गाड़ियों की जानकारी नोट की और इस महीने के लिए 5 लाख रुपए की रकम तय हुई।
अंबाला में ट्रैप, पैसे लेते ही दबोचाः राजेश कुमार की तैनाती अंबाला में होने के चलते ACB ने वहीं ट्रैप की कार्रवाई की। राजपत्रित अधिकारी और शैडो गवाह की मौजूदगी में शिकायतकर्ता को रकम देने के लिए भेजा गया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने 5 लाख रुपए लिए, टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।
अंबाला में FIR, भ्रष्टाचार की धाराओं में केस
आरोपी इंस्पेक्टर राजेश कुमार के 2 बच्चे हैं और दोनों कनाडा में हैं। इंस्पेक्टर के खिलाफ थाना एसीबी अंबाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। एसीबी के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 105 के तहत पूरी कार्रवाई की गई है।