- ब्लॉक अवधि खत्म होने के बाद नहीं मिलेगा
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के ‘लीव ट्रैवल कंसेशन’ (LTC) क्लेम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि होम टाउन या देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए LTC का लाभ तभी मिलेगा, जब आवेदन या क्लेम तय ‘ब्लॉक पीरियड’ के भीतर जमा किया जाएगा। ब्लॉक अवधि खत्म होने के बाद दिया गया कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मानव संसाधन विभाग की ओर से 17 सितंबर 2026 को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
ब्लॉक पीरियड के बाद क्लेम अमान्य: निर्धारित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद LTC का कोई भी पुराना दावा स्वीकार नहीं होगा, जब तक कि मौजूदा नियमों में इसके लिए कोई विशेष छूट का प्रावधान न हो।
अफसरों को सख्ती के निर्देश: सभी सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय सीमा और सरकारी नियमों के तहत ही LTC आवेदनों की प्रोसेसिंग सुनिश्चित करें।
किस पर होगा लागू: यह नियम हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों के साथ-साथ राज्य के सभी बोर्डों, निगमों और पीएसयू पर लागू होगा।
क्यों पड़ी आदेश जारी करने की जरूरत
विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और पीएसयू (PSUs) से लगातार ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था, जहां कर्मचारियों या पेंशनरों ने ब्लॉक अवधि बीतने के बाद LTC का क्लेम या आवेदन जमा किया था। इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सरकार ने देरी से आने वाले दावों को खारिज करने का निर्णय लिया है।