September 12, 2026
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  •  अधिकारियों को रिकॉर्ड सहित बुलाया

हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज 12 सितंबर को सिरसा दौरे पर आएंगे। यहां वे बरनाला रोड स्थित पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक (ग्रीवेंस मीटिंग) लेंगे। मीटिंग में कुल 15 शिकायतें रखी जाएंगी। इनमें एक लंबित और 14 नई शिकायतों पर सुनवाई होनी है। सीएम आने से पहले ही कुछ शिकायतों पर सहमति बन गई है।

इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है। रात्रि को ही पुलिसफोर्स यहां पहुंच गई और शहर में चौक-चौराहों पर मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने बरनाला रोड पर काफी सख्ती कर दी है। सीएम यहां हवाई सफर कर आ सकते हैं। इसके चलते रूट चार्ट बना लिया गया है।

वहीं, कांग्रेस विधायक और इनेलो विधायकों की ओर से मीटिंग में आने को लेकर कोई सूचना नहीं है और न ही प्रशासन ने कोई अधिकारिक सूचना जारी की है। पिछली बार भी कोई विधायक नहीं आया था। इस दौरान बीजेपी के सभी नेता भी पहुंचेंगे।

9.30 बजे मीटिंग में आने के आदेश प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को अपनी-अपनी शिकायतों से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेज लेकर सुबह 9:30 बजे उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया गया है।

किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी: एसपी

पुलिस प्रशासन ने सीएम सुरक्षा के चलते करीब 650 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए हैं। कार्यक्रम स्थल के साथ-साथ शहर के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। एसपी ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम आने से पहले उठाया कचरा

लोगों के अनुसार, सिरसा शहर में गली-सड़क, पेयजल और सीवरेज से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई हैं। ऐसे में इस बार यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निर्धारित शिकायतों के अलावा आमजन की ओर से उठाए जाने वाले स्थानीय मुद्दों पर भी सुनवाई होती है या नहीं।

धारा 163 लागू, डोन उड़ाने पर पाबंदी

धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम आदि किसी भी प्रकार के यूएवी को नगर परिषद क्षेत्र सिरसा के पांच किलोमीटर के दायरे में उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

आदेश के अनुसार वीआईपी रूट, कार्यक्रम स्थलों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के दोनों ओर 75 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पर रोक रहेगी। यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।