- 1 नवंबर तक नए स्टेशन पर जॉइन करवाने की चर्चा
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से तबादला प्रक्रिया का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। सेकेंडरी शिक्षा विभाग ने राज्य के सबसे प्रतिष्ठित राजकीय मॉडल संस्कृति, PM श्री और CM EEE (चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश स्कूल ) स्कूलों के लिए ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की योजना के अनुसार, मॉडल संस्कृति, PM श्री और CMEEE स्कूलों के बाद बाकी सामान्य सरकारी स्कूलों के लिए भी ट्रांसफर ड्राइव चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। चर्चा है कि पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 1 नवंबर तक सभी चयनित शिक्षकों को उनके नए स्टेशनों पर जॉइनिंग दिला दी जाएगी। तय शेड्यूल के बाद बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं
सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी शिक्षक पोर्टल पर अपने अंक और डेटा की जांच समय रहते कर लें। निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद स्टेशन बदलने, चॉइस में बदलाव या समय बढ़ाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
120 अंकों के मेरिट प्वाइंट्स पर आधारित होंगे तबादले
ट्रांसफर पॉलिसी-2026 में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विभाग ने 120 अंकों का मेरिट प्वाइंट फॉर्मूला लागू किया है। इसी मेरिट स्कोर के आधार पर शिक्षकों की स्टेशन आवंटन (Station Allocation) सूची तैयार होगी। अधिकतम अंक आयु के आधार पर अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। वहीं संबंधित कैडर में सेवा के दिनों के हिसाब से अधिकतम 30 अंक मिलेंगे।
विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार मिलेंगे अंक
- महिला शिक्षक: सभी महिला शिक्षिकाओं को 10 अंक मिलेंगे।
- विशेष वर्ग: विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग या सिंगल पैरेंट (एकल अभिभावक) शिक्षकों को 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे।
- कपल केस: यदि पति या पत्नी हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में किसी सरकारी विभाग/संस्थान में नियमित सेवा में हैं, तो 10 अंक मिलेंगे।
- सैन्य/पैरामिलिट्री परिवार: सेवारत सैन्य या अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के जीवनसाथी को 10 अंक।
- गंभीर बीमारी/दिव्यांगता: स्वयं या आश्रित के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने या दिव्यांगता (RPWD अधिनियम के तहत प्रतिशत अनुसार) पर अधिकतम अंक/वरीयता दी जाएगी।
- नेगेटिव मार्किंग: अनुशासनहीनता या किसी नियम के तहत पेनल्टी भुगत रहे शिक्षकों के 10 अंक काटे भी जाएंगे।
- रिटायरमेंट संरक्षण (Protected Category): 18 महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को प्रोटेक्टेड कैटेगरी के तहत 120 अंक आवंटित किए गए हैं।