October 24, 2026
8 sep 10
  • ऊंची बिल्डिंगों की NOC की मांगी थी जानकारी

 

हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज :  हरियाणा सूचना आयोग ने गुरुग्राम के सीनियर फायर ऑफिसर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई आरटीआई मामलों की सुनवाई में उनके बार-बार गैर-हाजिर रहने पर की गई है। आयोग ने इसे ‘आरटीआई एक्ट का जानबूझकर उल्लंघन’ माना है।

मामला आरटीआई कार्यकर्ता हरिंद्र ढींगड़ा की एक याचिका से जुड़ा है। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत 16 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों को दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के संबंध में जानकारी मांगी थी। हालांकि, सीनियर फायर ऑफिसर ने न तो जानकारी उपलब्ध कराई और न ही आयोग के समक्ष पेश हुए।

अधिकारी के ढुलमुल रवैए पर कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग ने पुलिस कमिश्नर के माध्यम से जमानती वारंट तामील करने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को एक अक्टूबर को आयोग के सामने अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के सख्त कदम से सरकारी विभागों में आरटीआई को लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों में हड़कंप है।