August 27, 2026
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  • ऑपरेटर-कंपनी अधिकारियों को दिए आदेश

हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : सिरसा जिले में पेट्रोल पंपों पर सीएनजी भरने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती आवश्यक है। सिर्फ प्रशिक्षित कर्मचारी ही वाहनों में सीएनजी भर सकेंगे। इसे लेकर आज बुधवार को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) हरवीर सिंह ने पेट्रोल पंपों के बिक्री अधिकारियों, डीलर/आउटलेट संचालकों और गुजरात एनर्जी गैस कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई, जिसमें सीएनजी/सीबीजी के सुरक्षा मानकों के संबंध में आदेश जारी किए।

डीएफएससी हरवीर सिंह ने कहा, सीएनजी भरने के लिए केवल प्रशिक्षित स्टाफ, कर्मचारी या सीएनजी फिलर को ही तैनात किया जाए। नए फिलर की तैनाती से कम से कम 2 दिन पहले गुजरात एनर्जी को सूचित किया जाए और तैनाती से पूर्व उसका उचित प्रशिक्षण करवाना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पुनरावलोकन प्रशिक्षण के अद्यतन रिकॉर्ड पेट्रोल पंप या आउटलेट पर रखे जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करवाए जा सकें।

आदेशों में कहा कि सीएनजी वाहनों में ईंधन भरने से पहले आरटीओ द्वारा जारी अनुमोदन, सीएनजी सिलेंडर की धातु की प्लेट, सिलेंडर परीक्षण व पुन: परीक्षण और सिलेंडर पर अंकित सीरियल नंबर जैसी जानकारियों की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। सभी सीएनजी/सीबीजी आउटलेट और पेट्रोल पंप संचालक सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

इन प्रमाण-पत्र की होगी जांच

सीएनजी सिलेंडर गैस सिलेंडर नियम, 2016 के अनुसार, निर्धारित परीक्षण अवधि के भीतर होना चाहिए। इसके लिए धातु की प्लेट, आरसी बुक या हाइड्रो टेस्टिंग प्रमाण पत्र की जांच की जा सकती है।

यदि किसी सीएनजी सिलेंडर के नकली, बदले हुए या क्षतिग्रस्त होने का संदेह हो, हाइड्रो टेस्टिंग की अवधि समाप्त हो चुकी हो अथवा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न हों तो ऐसे वाहन में सीएनजी नहीं भरी जाएगी। ऐसे मामलों का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित विभाग या गैस कंपनी को मासिक रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित किया जाए।

एक समय में एक डिस्पेंसर पर एक नोजल का उपयोग करे

सीएनजी भरते समय एक व्यक्ति द्वारा एक समय में केवल एक डिस्पेंसर पर एक नोजल का उपयोग करने, खुले बैटरी टर्मिनल की स्थिति में रबर मैट का इस्तेमाल करने और फिलिंग होज के सामने किसी व्यक्ति को नहीं आने देने के निर्देश भी दिए। सीएनजी भरने वाले क्षेत्र में अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित करने और रिफ्यूलिंग संबंधी आदेशों का पालन करने को कहा।

स्पष्ट बोर्ड लगाने जरूरी

आउटलेट पर सीएनजी या सीबीजी की सप्लाई के अनुसार स्पष्ट बोर्ड लगाने, संबंधित कंपनी का टोल फ्री नंबर प्रदर्शित करने और फिलर तथा सेल्समैन को उचित यूनिफॉर्म में रखने के निर्देश दिए। साथ ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा।

शिकायत पुस्तिका रखना अनिवार्य

प्रत्येक पेट्रोल पंप/आउटलेट पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध होनी चाहिए और उपभोक्ता के मांगने पर उसे उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा सीएनजी डिस्पेंसर का विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापित कैलिब्रेशन प्रमाण पत्र भी मौके पर उपलब्ध होना चाहिए।

इस दौरान उप निरीक्षक भूपेश कुमार, गुजरात एनर्जी गैस के इंजीनियर नितिन कंबोज और देवेन्द्र शर्मा, पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रधान ज्ञान चंद मेहता, विभिन्न ऑयल कंपनियों के बिक्री अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।