- किराया नहीं देना पड़ेगा
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है। आयोग द्वारा आयोजित सभी लिखित परीक्षाओं, स्किल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अब हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यह छूट उन्हें सिर्फ परीक्षा वाले दिन ही मिलेगी।
इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से 13 जून को आदेश जारी किए गए हैं। शनिवार को आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने X अकाउंट पर इसकी जानकारी शेयर की।
पुलिस में कॉन्स्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभी इसकी लिखित परीक्षा होनी बाकी है।
आदेश की कॉपी परिवहन विभाग को भी भेजी गई
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के फैसले को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही आदेश की कॉपी परिवहन विभाग को भी भेजी गई है, ताकि परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवारों के लिए जरूरी बसों और अन्य व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जा सके।
विभाग को पहले से देनी होगी परीक्षा की सूचना
आदेश में यह भी कहा गया है कि परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी परिवहन विभाग को समय रहते उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि परीक्षा के दिनों में अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त बसों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जा सके। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
दौड़ पूरी होते ही स्क्रीन पर दिखेगा रिजल्ट
चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा- PST के दौरान अभ्यर्थियों की दौड़ का समय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ही कोई अभ्यर्थी दौड़ पूरी करेगा, उसका समय तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगा। इससे उम्मीदवार खुद अपने प्रदर्शन को देख सकेंगे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और रिजल्ट को लेकर किसी तरह की शंका या विवाद की संभावना नहीं रहेगी।
चेयरपर्सन भाटिया का मामला अलग
बेदी ने LNJP अस्पताल की ओपीडी में 15 साल की लड़की से रेप मामले पर आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा को सख्त सजा दिलाने की बात कही। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। डॉक्टर ने उस बेटी के साथ बहुत घिनौनी हरकत की। कहा कि राज्य महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेणु भाटिया का मामला अलग है। उसे डॉक्टर के मामले से नहीं जोड़ना चाहिए।