May 18, 2024
आजादी के अमृतकाल में हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के तहत महिला विकास निगम के माध्यम से राज्य की विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
महिला की वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपए से ज्यादा ना हो और महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो। योजना में मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा इत्यादि शामिल है। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए व फार्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क करे।

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