हरियाणा/भव्या नारंग: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वर्ष 2023-24 के अंतर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना के तहत सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक विद्यार्थी 31 जनवरी, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
विभाग के एक प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित वर्ग के जिन शहरी विद्यार्थियों के कक्षा दसवीं में 70, कक्षा बारहवीं में 75 व स्नातक कक्षाओं में 65 प्रतिशत अंक हैं वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार, गांवों में अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी के कक्षा दसवीं में 60, बारहवीं में 70 व स्नातक कक्षा में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसी प्रकार, पिछड़ा वर्ग-ए के शहर में रहने वाले विद्यार्थी ने मैट्रिक में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग-बी के शहरी विद्यार्थियों के मैट्रिक में 80 प्रतिशत एवं ग्रामीण विद्यार्थी के 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए, तभी वह योजना का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को 8,000 रुपए दसवीं पास होने पर, एससी आवेदक को बारहवीं पास करने पर आठ से दस हजार रुपए तथा स्नातक पास होने के बाद 9 से 12 हजार रुपए आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपए से कम का प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, वर्तमान अध्ययनरत कक्षा का आईडी कार्ड या प्रमाण, मार्कशीट, फैमिली आईडी आदि दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने होंगे।