महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
इस बारे में हरियाणा सरकार की ओर से एनसीपीसीआर प्ले स्कूल की नई गाइडलाइन जारी की हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।
प्राइवेट प्ले स्कूल का विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वे प्ले स्कूल पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के पते पर भिजवा सकते हैं।
आवेदन फार्म सरल हरियाणा पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन की जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर द्वारा गठित कमेटी प्ले स्कूलों की जांच करेंगी।