April 19, 2024
manoharLAL khattar AICTE
हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में जारी एक परिपत्र के अनुसार, हरियाणा का कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, यदि वह परिवार पहचान संख्या (पीपीएन) प्रदान करता है और उसकी आय परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित के रूप में चिह्नित है। एफआईडीआर में उपलब्ध पीपीएन से जुड़ी सत्यापित जानकारी से अब सरल पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर आय प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो गया है।
आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पोर्टल-
डीसी  राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in  के माध्यम से पीपीएन के प्रावधानों के अनुसार आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रमाण पत्र पर उनके प्रतिकृति हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। पत्र में जारी निर्देशों में कहा गया है कि एफआईडीआर में निहित सत्यापित आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। एक व्यक्ति जो हरियाणा राज्य का निवासी है, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।
पीपीएन के आधार पर आय सत्यापन के लिए ऑनलाइन सेवा-
डीसी राहुल हुड्डा ने स्पष्टï किया कि एफआईडीआर में अपनी आय सत्यापित करने के इच्छुक निवासी http://meraparivar.haryana.gov.in/ReportGrievance पोर्टल पर जाकर आय सत्यापन के लिए अनुरोध करते हैं, तो इसके पश्चात नामित लोकल कमेटी (एलसी) इसे सत्यापित करेगी और एफआईडीआर में सत्यापित के रूप में दर्ज करेगी।
ये रहेगी आय प्रमाण पत्र की वैधता-
डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि एक बार जारी किया गया आय प्रमाण पत्र (इसके मानक प्रारूप में) जारी होने की तारीख से 31 मार्च (यह तिथि भी शामिल) तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, यदि उचित प्रक्रिया के बाद भी, यह निष्कर्ष निकालता है कि आय प्रमाण पत्र पर आय का गलत उल्लेख किया गया था या किसी कारणवश एफआईडीआर में गलत तरीके से सत्यापित किया गया था तो आय प्रमाण पत्र अमान्य हो सकता है।
शिकायत निवारण और सुधार प्रक्रिया-
यदि कोई आवेदक एफआईडीआर में दर्ज आय से सहमत नहीं है, तो वह पीपीएन पोर्टल http://meraparivar.haryana.gov.in/ReportGrievance के शिकायत मॉड्यूल पर पुन: सत्यापन के लिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा अलग से अधिसूचित तंत्र के अनुसार शिकायतों का निपटारा किया जाएगा।

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