- गोवंश संरक्षण और गोशालाओं पर विशेष फोकस, राज्यपाल की मिली मंजूरी
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : हरियाणा सरकार ने राज्य में पशु कल्याण की गतिविधियों को गति देने के लिए ‘हरियाणा राज्य पशु कल्याण बोर्ड’ का पुनर्गठन कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
पुनर्गठित बोर्ड में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 6 गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया है। जिनमें गोसेवा आयोग के चेयरमैन रहे श्रवण कुमार गर्ग व भानी राम मंगला का नाम भी शामिल है। जारी आदेश के अनुसार, बोर्ड में सरकारी सदस्य वही रहेंगे, जो 18 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना के तहत नियुक्त किए गए थे।
ये हैं बोर्ड के मुख्य कार्य
बोर्ड पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम,1960, पंजाब गाय वध (हरियाणा संशोधन) का निषेध अधिनियम,1980, मवेशी अपराध अधिनियम, 1871 और हरियाणा राज्य में लागू पशु कल्याण के लिए अन्य अधिनियम/विनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
बोर्ड दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए मवेशियों के संरक्षण और विकास से संबंधित गतिविधियों को समन्वयित करेगा और उचित रूप से गोशाला की स्थापना और पशुधन के विकास से संबंधित मामलों में गोशाला और बाड़ों की गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करेगा।
इसके अतिरिक्त, बोर्ड फीड और चारे के उत्पादन को बढ़ाने, शुष्क मवेशियों के बचाव, बछड़ों की देखभाल, बेसहारा पशुओं को पकडऩे और उनके उचित पुनर्वास के संबंध में विभिन्न योजनाओं का समन्वय और समीक्षा करेगा। मवेशियों के संरक्षण और विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी करेगा।