May 4, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार  26 नवम्बर को बीएलओ मतदान केंद्रों पर बैठकर मतदाता सूचियों में पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने व मृतक एवं स्थाई तौर पर स्थानांतरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने का कार्य करेंगे।

उन्होंने बताया कि दो और तीन दिसंबर को विशेष अभियान के तहत सभी बीएलओ अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे। इसके पश्चात 5 जनवरी 2024 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

उन्होंने युवाओं का आह्वान कि एक जनवरी 2024 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले सभी युवा अपनी वोट अवश्य बनवाएं, ताकि हम मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु एक जनवरी 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक होगी वह फार्म नंबर 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवा सकता है।

इसे अलावा एनआरआई मतदाता वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6ए, आधार से वोट कार्ड को लिंक करने के लिए फार्म 6बी, किसी मृतक मतदाता अथवा स्थाई तौर पर स्थानांतरित मतदाता द्वारा वोट कटवाने हेतु फार्म नंबर 7 तथा मतदाता पहचान पत्र में किसी प्रकार की शुद्धि हेतु फार्म नंबर 8 भर कर जमा करवा सकते हैं।

ये सभी कार्य ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। इसके लिए  1शह्लद्गह्म्ह्य.द्गष्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ  पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

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