पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि दो माह पूर्व दिसंबर, 2021 में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन द्वारा प्रदेश में लागू आबकारी (एक्साइज ) कानून, 1914 की कुल 4 धाराओं में संशोधन किया गया था जिसके बाद 31 दिसंबर 2021 को विधानसभा द्वारा पारित हरियाणा आबकारी (संशोधन ) विधेयक, 2021 को प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की स्वीकृति प्राप्त हो गयी एवं इसी माह 11 फरवरी 2022 को उक्त संशोधन कानून को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित कर दिया गया है जिससे वह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
हेमंत ने बताया कि हरियाणा आबकारी कानून, 1914 जिसका नाम हालांकि गत वर्ष अप्रैल, 2021 तक पंजाब आबकारी कानून, 1914 होता था, परन्तु हरियाणा विधानसभा ने उक्त कानून के नाम में संशोधन कर पंजाब के स्थान पर हरियाणा शब्द डाल दिया था, में पहले धारा 27 में प्रावधान था कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण , थोक या खुदरा बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार द्वारा 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जिसे अब ताज़ा कानूनी संशोधन के बाद घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है.
इसी प्रकार पहले धारा 29 किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता या ऐसे विक्रेता कि नौकरी में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती थी, जिसमें अब संशोधन कर 21 वर्ष की उम्र कर दिया गया है.