April 24, 2024
manoharLAL khattar AICTE

निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का स्टे हटा दिए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर  ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार के लिए संतोष का विषय है।

खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और इस केस की रेगुलर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार को यह भी छूट दी है कि वह इस कानून से जुड़ी रजिस्ट्रेशन आदि की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकती है।

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