हरियाणा में टीचरों के तबादलों पर पेंच फंस गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर ड्राइव में किए गए बदलाव पर सरकार ने आपत्तियां लगा दी हैं।
इसके बाद फिर से शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव की तैयारी में जुट गया है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मई में शिक्षा विभाग को 4 माह में ट्रांसफर ड्राइव चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ढाई महीने बाद भी ड्राइव शुरू नहीं हो पाई है।
हरियाणा शिक्षा विभाग की और से ट्रांसफर ड्राइव में किए गए संशोधनों को भेजा गया था, लेकिन सीएमओ ने इस पर आपत्ति लगा दी।
अब फिर से शिक्षा विभाग पॉलिसी बदलाव में जुट गया है। आपत्तियां दूर करने के बाद फिर से फाइल को निदेशालय भेजा जाएगा।
इसके बाद कैबिनेट में मंजूरी के बाद ही शिक्षकों की ट्रांसफर ड्राइव शुरू हो पाएगी। रियाणा में 77 हजार के करीब टीचर हैं।
इनमें जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी टीचर्स शामिल हैं।
अभी शिक्षकों के ट्रांसफर का नियम यह है कि पांच वर्ष तक एक ही जगह कार्यरत टीचर का तबादला होना तय है, लेकिन हाल ही में हुए संशोधनों के तहत शिक्षक हर साल होने वाली ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले सकता है।