- स्वीकृत न मिलने पर बताना होगा स्पष्ट कारण
हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज : रोडवेज कर्मियों की छुट्टी को लेकर परिवहन विभाग की ओर से सख्ती कर दी गई है। इसे लेकर हरियाणा रोडवेज मुख्यालय ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अब बिना पूर्व अनुमति छुट्टी ली तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्मचारियों अपनी मर्जी से छुट्टी विशेषकर आकस्मिक अवकाश (सीएल) नहीं ले सकेंगे। पहले अनुमति लेनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन साइट पर अप्लाई करनी होगी।
इस बारे में रोडवेज यूनियन का कहना है कि पहले कर्मचारी छुट्टी लेने के बाद एप्लीकेशन दे देते थे और अप्रुव हो जाती थी। इससे कर्मचारी को भी सहूलियत होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। कर्मचारी को सीएल के लिए ऑनलाइन अप्रुव करानी होगी। सिरसा डिपो प्रधान पृथ्वी सिंह का कहना है कि कर्मचारियों को छुट्टी लेने में तो दिक्कत आएगी। पहले आसानी से मिल जाती थी।
इससे पता चल सकेगा कि किस कर्मचारी ने कब और कितनी छुट्टी ली है। रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा और सैलरी बनाते समय भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, रूटों पर परिवहन सेवाओं को सही से सुचारू रखने में सहुलियत मिलेगी।
कार्यालय में सूचित नहीं कराते थे
आदेशाों में लिखा- यह देखा गया है कि विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपनी मर्जी से अवकाश, विशेषकर आकस्मिक अवकाश (सीएल) पर चले जाते हैं। वे कार्यालय को सूचित भी नहीं करते और न ही अवकाश के लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत करते हैं।
इस प्रवृत्ति को रोकने और उचित अनुशासन और अवकाश अभिलेखों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश सहित किसी भी प्रकार का अवकाश लेने या उस पर जाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पूर्व स्वीकृति न होने का कारण बताना होगा स्पष्ट
यदि अपरिहार्य और असाधारण परिस्थितियों के कारण आकस्मिक अवकाश के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो सके, तो ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के अधिकारी उसी दिन मुझे टेलीफोन या वॉट्सएप मैसेज द्वारा सूचित करेंगे। जबकि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के अधिकारी उसी दिन संबंधित जेडीएसटी को टेलीफोन या वॉट्सएप संदेश द्वारा अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। पूर्व स्वीकृति न प्राप्त होने का कारण भी सूचना देते समय स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।
सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेनी होगी
यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में उपस्थित होते ही आकस्मिक अवकाश के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। ये भी आदेश है कि सीएल के लिए सभी आवेदन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निर्धारित आकस्मिक अवकाश प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसे गंभीरता से देखा जाएगा। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
रूटों की सेवाएं प्रभावित नहीं होती : जीएम
सिरसा रोडवेज जीएम अजय दलाल का कहना है कि इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है। इतना है कि कर्मचारी को अपनी छुट्टी के बारे में बताना होगा। वरना जब सैलरी बनती है तो दिक्कत आती है और पता लगाना मुश्किल हो जाता है।