हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) लागू की गई है। जिसके तहत प्रदेश के गरीब परिवारों में 6 से 60 साल की आयु तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के दायरे में 1 लाख 80 हजार रुपये की आय तक वाले परिवार आएंगे।
ऐसे परिवारों में 1 अप्रैल 2023 से किसी की मृत्यु हुई है या 100 प्रतिशत दिव्यांग हुआ है तो वह परिवार इस योजना का पात्र माना जाएगा। परिवार के पास पीपीपी होना जरूरी है। आवेदन के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। यदि परिवार में किसी की एक्सीडेंट या प्राकृतिक मृत्यु हुई है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। यदि एक्सीडेंट में दिव्यांग हुआ है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल के डिस्चार्ज के दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी जरूरी है।
बॉक्स: कितनी मिलेगी आर्थिक मदद
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि दयालु योजना के तहत गरीब परिवारों के 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100 प्रतिशत दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे, इसी प्रकार से 12 से 18 वर्ष की आयु पर 2 लाख रुपये, 18 से 25 तक 3 लाख रुपये, 25 से 45 की आयु पर 5 लाख रूपये और इसके बाद 60 साल की आयु पर 3 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।