April 22, 2025
naib singh saini

हरियाणा सरकार की ओर से लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत माता-पिता को प्रतिमाह तीन हजार रुपए की राशि दी जाती है। जिस परिवार में दंपत्ति के पास केवल बेटियां हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इसके लिए परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिता की आयु जब 45 वर्ष हो जाए तो वह लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

उसी आवेदक को पेंशन का लाभ दिया जाएगा, जिसने कोई पुत्र गोद ना लिया हो। उन्होंने बताया कि यह लाभ 15 वर्ष तक प्रदान किया जाता है, जिससे कि बेटियों की शिक्षा तथा उनके उचित पालन-पोषण पर इस सहायता को खर्च किया जा सके।

उपायुक्त ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रही है। लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, बेटियों की माता के नाम बैंक खाता व आधार कार्ड होना जरूरी है।

योजना की राशि माता के बैंक खाते में भिजवाई जाती है। यदि माता नहीं है तो पिता को यह राशि दी जाएगी। आवेदक हरियाणा प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि ऑफलाइन आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें और इसे भर कर संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *