राज्य सरकार ने 18वें लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर सरकार ने पड़ोसी राज्यों के मतदाता जो राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में कार्यरत है को वोट डालने के लिए पेड होली-डे देने की घोषणा की है।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पड़ोसी राज्यों के मूल निवासी जो हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों के अलावा शैक्षणिक संस्थान, विभिन्न कारखाने, दुकानें, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं और उनका वोट अपने राज्य में बना हुआ है तो ऐसे कर्मचारियों के लिए उन तिथियों को पेड होली-डे के रूप में नामित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून, 2024 तथा उत्तराखंड में 19 अप्रैल, राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल, एनसीटी दिल्ली में 25 मई , हिमाचल प्रदेश में 1 जून, पंजाब एवं यूटी चंडीगढ़ में 1 जून, 2024 को लोकसभा आम चुनाव होने हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी केवल अपने संबंधित संसदीय क्षेत्र में मतदान के दिन ही पेड होली-डे (सवैतनिक अवकाश) के हकदार होंगे।