दिल्ली हाईकोर्ट में AAP सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार (17 अक्टूबर) को सुनवाई हुई।
AAP नेता ने कोर्ट से कहा कि ED ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया। 4 अक्टूबर को मेरे घर पहुंची और पूरे दिन तलाशी लेकर अचानक गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने आगे कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके मेरी गिरफ्तारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता।
इधर, ED ने कोर्ट से कहा कि आबकारी नीति के बनने में संजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने शराब कारोबारियों और थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने का काम किया है। अब मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।
दिल्ली शराब नीति केस में संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में सौंपा है।
जज एम के नागपाल ने 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान संजय से से कहा था कि कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र न करें, जो केस से जुड़े न हों।
सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, मीडिया से कहा- मोदी जी इंडिया के नहीं, अडाणी के प्रधानमंत्री हैं। अडाणी के घोटालों की जांच कब होगी।