मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घुमंतू जाति के आवेदकों के लिए विशेष प्रावधान हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए है।
इस योजना के आवेदन के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2023 है। घुमंतू जाति के परिवारों को आह्वान किया है कि वे मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का अधिक से अधिक लाभ लें।
सरकार द्वारा आमजन के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घुमंतू जाति के लोगों के लिए भी आवास देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस योजना की अधिक जानकारी के लिए इस नंबर 8010100121 पर मिस्ड कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एचएफए.हरियाणा.जीओवी.इन पर पंजीकरण कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लाभार्थी की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होनी चाहिए, परिवार को परिवार पहचान-पत्र योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए, लाभार्थी को हरियाणा के शहरी क्षेत्रों का निवासी होना चाहिए एवं लाभार्थी या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी शहरी क्षेत्र में कोई भी पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए।