हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में आगामी 1 वर्ष के लिए गुटका, पान मसाला व तम्बाकू पर लगाया प्रतिबंध बढाया। 7 सितंबर 2020 को किसी भी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 1 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।