हरियाणा में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। हरियाणा कैबिनेट में शुक्रवार को हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया गया। अब यह अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा, जिसके बाद पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे।
मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आबजर्वेशन दी थी। कैबिनेट में अध्यादेश लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया गया है।
सरकार ने बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया। कमीशन ने हर ईकाई की जाति के अनुसार सैंपल सर्वे कराया। आरक्षण किसी भी हालत में 50 फीसदी से अधिक न हो इसका भी ध्यान रखा गया।