November 24, 2024
पराली जलाने की प्रवृति पर रोक से वायु प्रदूषण कम करने के लिए सरकार सीएचसी व व्यक्तिगत श्रेणी में कृषि संयंत्र अनुदान पर देने की योजना चलाई है। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 में फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित करने व व्यक्तिगत श्रेणी के लिए अनुदान पर कृषि संयत्र दिए जा रहे हैं।
फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व अन्य प्रबन्धन के लिए सुपर एसएमएसए, हैपी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/स्रेडर/मल्चर शर्ब, मास्टर/ रोटरी स्लेशर, हाईड्रोलिक रिवर्सीबल, एमबी प्लाव जीरो टील सीड ड्रील, सुपर सीडर स्ट्रा बेलर, हे रेक सहित  ट्रैक्टर चालित स्वचालित क्रॉप रीपर व स्वचालित रीपर कम बाईन्डर आदि संयंत्र इस योजना में शामिल है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत पंजीकृत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन व पंचायत को कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत व व्यक्तिगत श्रेणी के किसान को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रो  पर ही अनुदान ले सकता है और जिन किसानों ने पिछले 2 वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वे इस स्कीम में उस कृषि यंत्र पर आवेदन करने का पात्र नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को 2.5 लाख से कम अनुदान वाले कृषि यन्त्र के लिए 2500 रुपए व 2.5 लाख से अधिक अनुदान  वाले कृषि यन्त्र के लिए 5000 रुपए की टोकन राशि ऑनलाईन जमा करवानी होगी।
कस्टम हायंरिग सैन्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता सहित स्वयं घोषणा पत्र जमा कराना होगा। । चयनित किसान को कृषि यन्त्रो की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत कृषि यन्त्र निर्माता से ही करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय से सम्पर्क करे।

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