डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का फार्म ऑनलाइन अप्लाई करने पर जर्जर मकान की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से बीपीएल कार्डधारक व अनुसूचित जाति के लोगों को 80 हजार रुपये की राशि दी जाती हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फार्म ऑनलाइन होने के बाद फार्म को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करा सकतें हैं। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड धारक व अनूसूचित जाति के लोग ही पोर्टल पर अपना फार्म अप्लाई कर सकता है।
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मकान मरम्मत के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता पहले केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलता था,राज्य सरकार ने गत वर्ष से अनुसूचित जाति के लोगों के अलावा किसी भी बीपीएल कार्ड धारकों को भी इस योजना में शामिल किया हैं ।
उन्होंने बताया कि पहले सरकार द्वारा मकान मरम्मत के लिए केवल 50 हजार रुपये की राशि दी जाती थी,अब सरकार ने यह राशि बढ़ाकर 80 हजार रुपये की हैं । हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में फार्म अप्लाई करने के लिए लाभार्थी के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, बैंक की कॉपी जो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, बिजनी का बिल या फिर पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स, मकान के सामने खड़ा होकर एक फोटो, प्लॉट की रजिस्ट्री या फिर लाल डोरे से संबंधित रिपोर्ट ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तस्दीक होनी चाहिए। मिस्त्री द्वारा मकान का एस्टीमेट व सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। अपना घर होना चाहिए व घर कम से कम 10 साल पुराना होना आवश्यक है।