हरियाणा सरकार अब गरीब परिवारों के व्यक्तियों को समय पर उचित इलाज मिल सके जिसको लेकर अव्यवस्था कर दी गई है जिनको अब मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि और आप हो सकेगी जो जरूरतमंद व पीडि़त व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ऐसे व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके।
अब गरीब लोगों को बीमारी के ईलाज के लिए दी जाने वाली मुख्यमंत्री राहत राशि के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दी गई है ताकि जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को ऑनलाईन मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके। उपायुक्त ने बताया कि कमेटी में संबंधित सांसद, विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर निगम के मेयर, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद व नगर पालिका के चेयरमैन भी शामिल किए गए हैं। इस कमेटी का नोडल अधिकारी नगराधीश को नियुक्त किया गया है।
इस योजना के तहत लाभ लेने वाले प्रार्थी को सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र के साथ बीमारी के ईलाज पर खर्च होने वाली राशि तथा एम्बुलैंस चार्जिज के सभी बिल अपलोड करवाने होंगे। इसके बाद सीएमओ बिलों की वैरिफिकेशन करने के उपरांत जिला स्तरीय कमेटी के पास 10 दिन के अंदर-अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा तहसीलदार आय वैरिफिकेशन के कार्य की रिपोर्ट 04 दिन के अंदर-अंदर कमेटी के पास भेजेंगे ताकि प्रार्थी को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके