पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने उप-पुलिस अधीक्षक, यातायात अम्बाला व प्रबन्धक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि आप मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके।
यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। पुलिस अधीक्षक अम्बाला के निर्देशों की पालना एवम सड़क सुरक्षा सुनिश्चिित करने के लिए आज दिनांक 26 अप्रैल 2022 को यातायात पुलिस अम्बाला ने मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर 20 भारी वाहनों के चालान किए है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अगर आप नेशनल हाईवे पर गाड़ी , मोटर व्हीकल या फिर कोई हैवी व्हीकल चला रहे हैं , इस दौरान अगर आप किसी तरह की लापरवाही करते हैं तो इसका सीधा खामयाजा आपकी जेब को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि ट्रैफिक नियमों के साथ साथ अब हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस ने लेन ड्राइविंग को भी सख्ती से लागु करने का ऐलान कर दिया है। जिसके मुताबिक अगर आपने अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में गाडी चलाई तो आपका चालान कट सकता है।
अगर आप नेशनल हाईवे पर टू व्हीलर लेकर निकल रहे हैं तो आपको हाईवे की लेफ्ट लेन में चलना होगा , अगर आप हैवी व्हीकल जैसे बस , ट्रक लेकर निकल रहे हैं तो आपको हाईवे के बीचो बीच चलना होगा , वहीं अगर आप फॉर व्हीलर लेकर निकल रहे हैं तो आपको हाईवे की राइट साइड चलना होगा। जानकारी देते हुए डीएसपी ट्रैफिक बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर लेन ड्राइविंग के नियमों को सख्ती से लागु करने का फैसला लिया है।
उन्होंने जानकारी दी कि लेन ड्राइविंग को लेकर वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं इसके साथ साथ अगर कोई लेन ड्राइविंग की नेशनल हाईवे पर पालना नहीं करता तो उसका चालान भी काटा जायेगा। ट्रैफिक डीएसपी ने जानकारी दी कि पिछले दो महीने में लेन ड्राइविंग के नियम तोड़ने वालों लगभग 400 से 500 लोगों के चालान हो चुके हैं।