जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सत्यवान महिवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 1984 दंगों के प्रभावित सिख परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत, दंगा प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सिख इतिहास, गुरु परंपरा और सिख समुदाय के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1984 के दंगों से प्रभावित सिख परिवारों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी।
उन्होंने बताया कि जिला करनाल में रहने वाले ऐसे सभी पात्र परिवार, जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे जिला सचिवालय स्थित सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय (कमरा नंबर 20)में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही 0184-2267746 पर संपर्क या dproknl90@gmail.com पर अपने दस्तावेज मेल कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मृतक के परिवार के सदस्य का विवरण, मृत व्यक्ति का नाम (दंगों में मारा गया),मृत्यु की तारीख और स्थान, मृत्यु प्रमाण पत्र/एफ आई आर/दंगों में मृत्यु से संबंधित अन्य सहायक दस्तावेजों की प्रति, परिवार के सदस्य का नाम, पता, आधार नंबर और शैक्षणिक योग्यता जिसका नाम अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रस्तावित है, परिवार के सदस्य का मृतक के साथ संबंध/कानूनी वारिस का सत्यापन, परिवार के सदस्य की आयु और जन्मतिथि, परिवार के सदस्य की श्रेणी, हरियाणा/किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में परिवार के निवास का प्रमाण के साथ दावे के समर्थन में अन्य परिवार के सदस्यों का NOC/शपथ पत्र/सहमति जमा करने होंगे। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति या परिवार उपरोक्त दस्तावेजों के साथ जल्द से जल्द अपना आवेदन या दावा प्रस्तुत करें।