
सोहना गुरूग्राम मार्ग पर घामडोज गाव के समीप एक अप्रैल से एन.एच.ए.आई द्वारा सुरु किया गया टोल प्लाज़ा जहाँ पहले से ही विवादों में चल रहा था. वही अब सोहना एसडीएम की अदालत द्वारा भी टोल पर नकेल कसते हुए टोल कंपनी सहित टोल प्लाजा मैनेजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 133 के तहत नोटिस जारी कर टोल कंपनी व टोल मैनेजर को एक सप्ताह के अंदर अदालत में उपस्थित होकर जबाब दाखिल करने के लिए कहा है.
साथ ही भौंडसी थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के लिए भी आदेश जारी किए गए है. सोहना एसडीएम की माने तो उन्हें लोगो से शिकायत मिल रही थी कि टोल प्लाजा पर कोई आपातकालीन लेन नही बनाई गई है जिसे लेकर एसडीएम ने टोल प्लाजा का निरीक्षण करते हुए मौके का जायजा लिया जहाँ पर निरीक्षण के दौररण काफी खामियां पाई गई.
जिसके बाद टोल कम्पनी व टोल मैनेजर के खिलाफ आईपीसी की धारा 133 के तहत कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के अंदर एसडीएम कोर्ट में जबाब दाखिल कर स्पस्टीकरण मागा है..अगर टोल कंपनी द्वारा एक सप्ताह के अंदर जबाब दाखिल नही किया जाता है तो आईपीसी की धारा 138 के तहत कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
गौरतलब है कि सोहना गुरूग्राम मार्ग पर घामडोज गांव के समीप एन.एच.ए.आई कंपनी द्वारा बनाया गया टोल प्लाजा तभी से विवादों में रहा है जबसे टोल टैक्स को का निर्माण सुरु किया गया था क्योंकि जिस टोल प्लाजा को घाम डोज गाव के समीप लगाया गया है इसे दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे सड़क मार्ग के कट पर लगाया जाना था