November 21, 2024
अम्बाला शहर  निवासी पंजाब एवं हरियाणा  हाईकोर्ट के  एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि
प्रदेश की नायब सैनी सरकार  में अम्बाला शहर विधानसभा हलके से  लगातार दूसरी बार  भाजपा पार्टी से विधायक बने  असीम गोयल नन्यौला के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) के तौर पर शामिल होने  से 19 वर्षो बाद शहर के विधायक को प्रदेश सरकार में मंत्रीपद मिला है. इससे पूर्व मार्च,2005 में भूपेंद्र हुड्डा की पहली कांग्रेस सरकार में  शहर से तब पहली बार  विधायक बने विनोद शर्मा प कैबिनेट मंत्री बने थे  परन्तु डेढ़ वर्ष बाद ही  शर्मा को अपने बड़े पुत्र  मनु शर्मा के जेसिका लाल हत्याकांड में संलिप्त    होने के कारण अक्टूबर, 2006 में हरियाणा के मंत्रिमंडल से  त्यागपत्र देना पड़ा था. 
 
बहरहाल, हेमंत ने आगे बताया कि  चूँकि आगामी 4 जून तक पूरे देश और प्रदेश में  18वी  लोकसभा आम  चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू है इसलिए असीम अढ़ाई महीने बाद  जून, 2024 से ही  मंत्रीपद की  पूर्ण शक्तियों और सुविधाओं का प्रयोग कर   सकेंगे. उसके बाद  चूँकि इसी वर्ष  सितम्बर माह ( या संभवतः उससे पहले भी ) में हरियाणा विधानसभा आम चुनाव घोषित हो जायेंगे जिसके बाद फिर से प्रदेश में  आचार संहिता लागू हो जायेगी, इसलिए असीम  तकनीकी तौर पर तीन या हद  साढ़े तीन महीने ही पूर्णतया मंत्रीपद का सुख भोग सकेंगे.
चुनावों की   आचार संहिता के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री और राज्यमंत्री न तो उन्होंने आबंटित  सरकारी गाड़ी आदि सुविधाओं  का प्रयोग कर उनकी राजनीतिक  पार्टी के उम्मीदवारों का  प्रचार प्रसार कर सकते है, न किसी को अपने मंत्रिपद के  स्वैच्छिक कोटे से धनराशि की ग्रांट दे सकते हैं, न अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट या योजन  चालू करवा सकते है और  यहाँ तक कि इस दौरान सरकारी रेस्ट हाउस का  भी मंत्री को  आम जन की तरह अपनी जेब से  भुगतान कर उनका प्रयोग कर सकते हैं.

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