April 27, 2024

प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नियमों में संशोधन किया है। इस योजना के तहत अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लडक़ा होने पर भी पांच हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

यह राशि गर्भावस्था के दौरान हुए कामगाार महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत पहला व दूसरा बच्चा लडक़ी होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार द्वारा अब कामगार महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब दूसरा बच्चा लडक़ा होने पर पांच हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

लाभार्थी को दो किस्तों के माध्यम से राशि मिलेगी, जिसमें राशि की एक किस्त तो प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर तीन हजार रुपए और दूसरी किस्त में दो हजार रुपए बच्चे के टीकाकरण पूर्ण होने पर मिलेंगे।

इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ मनरेगा जॉब कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाएं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य लाभार्थी महिलाओं के अलावा आठ लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेगी।

आवेदनकर्ता आंगनवाड़ी वर्कर/आशा वर्कर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकती है। उन्होंने आमजन का आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक सरकार द्वारा दी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *