किसान प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के तहत नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग हरियाणा द्वारा 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन 29 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं।
पोर्टल पर आवेदन करने से पहले विभाग द्वारा योजना के पूर्ण दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ लें जो hareda.gov.in पर उपलब्ध हैं।
वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान, जिन्होंने 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए DSCOM(UHBVN / DHBVN) में आवेदन किया हुआ है अथवा बिजली आधारित कनेक्शन(UHBVN / DHBVN)के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पक्वप के कनैञ्चशन के प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनका अपना मौजूदा बिजली बिल कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा।
इच्छुक लाभार्थी को सरल पोर्टल पर जाकर सौलर पंप की प्रकार और क्षमता का चयन करके लभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। इसके लिए आवेदक को pmkusum.hareda.gov.in वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना है। लॉग इन आईडी आवेदन के समय प्राप्त सरल आईडी या आपका फोन नंबर होगा तथा पासवर्ड फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी होगा।
इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चालान में पंप की दी देय राशि किसान को आरटीजीएस / एनएफटी के माध्यम से चालान में दर्शाये गए वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो सभी आवेदकों का अलग-अलग होगा) में ही बैंक से / अपने खाते से नेट बैंकिंग से जमा करवानी होगी। राशि जमा करवाने के बाद दोबारा pmkusum.hareda.gov.in वेबसाइट पर जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के लिए ट्रांजैक्शन यूटीआर / नम्बर को चालान में लिखकर अपलोड करना होगा।
इसके पश्चात आवेदन पूर्ण हो जायेगा, जिसके बाद जो किसान अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएगा, उन सभी किसानो से अपनी पसंद की कंपनी चयन करने के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन बाद में लिए जाएंगे।
इस योजना के तहत केवल वही आवेदक / किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा, जैसे कि आवेदक के परिवार (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर सौलर का कनेक्शन न, हो आवेदक के नाम बिजली आधारित पंप न हो तथा उसके नाम पर जमीन हो।
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांव में जहां भूजल स्तर 100 फूट से निचे चला गया है, सूक्षम सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है।
धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार भूजल स्टार 40 मीटर से नीचे चला गया है इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट http://hareda.gov.in पर जाकर या एडीसी कार्यालय में नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग में जाकर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लें ताकि बाद में अनावश्यक परेशानी नही हो।