हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने 3 से 4 माह से गैरहाजिर पुलिस कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृहमंत्री ने कुछ ऐसे कर्मियों के मामले में विचार करने के बाद बड़ा फैसला किया है।
जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर केस पेंडिंग नहीं हैं उन्हें दोबारा पुलिस फोर्स जॉइन करने के आदेश दिए हैं। जबकि कुछ पुलिस कर्मियों को दोबारा नौकरी पर लिए जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर शिकायत के केस पेंडिंग चल रहे हैं।
गृहमंत्री अनिल विज ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
विभागीय सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री हरियाणा अनिल विज द्वारा तीन से छह माह तक गैरहाजिर रहे पुलिसकर्मियों के मामलों में सहानुभूति पूर्वक विचार करने के निर्देश जारी किए थे।
जिसके बाद में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मामलों में दोबारा अध्ययन किया। इसके बाद में दर्जन भर पुलिस कर्मियों में कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और ASI को दोबारा नौकरी पर लिए जाने के आदेश जारी हो गए हैं।
इस तरह के 20 से ज्यादा मामले चिन्हित किए थे, इनमें आठ-दस मामलों में राहत इसलिए नहीं मिल रही है, क्योंकि इनके खिलाफ गंभीर मामले लंबित चल रहे हैं। जिस कारण से उनकी बहाली फिलहाल, मुश्किल ही नजर आ रही है।
हरियाणा पुलिस में कम संख्या बल को लेकर चिंतित गृह मंत्री अनिल विज ने तीन से छह माह और इससे कम गैरहाजिर पुलिस कर्मियों के मामलों पर सहानुभूति के साथ विचार का निर्देश जारी किया था।
गृह मंत्री विज के पास लगातार इस तरह के मामलों में न्याय की गुहार लेकर पुलिस कर्मी अथवा उनके परिवार लगातार गुहार लगा रहे थे। विज के इस फैसले से पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिली है।