May 16, 2024

सरकार द्वारा नगर के सभी प्रॉपर्टी धारकों के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगा ब्याज सौ फीसदी माफ कर दिया गया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी गई है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की थी।

सरकार द्वारा अब इसकी नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन जारी होने पर नगर निगम द्वारा अब बिना ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। यह छूट 31 दिसंबर तक है। यह जानकारी नगर निगम मेयर मदन चौहान ने दी।

उन्होंने नगर निगम एरिया के सभी प्रॉपर्टी धारकों को 31 दिसंबर से पहले बिना ब्याज दिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आह्वान किया है। मेयर मदन चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि प्रदेश के जिन प्रॉपर्टी धारकों के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज व जुर्माना लगा है, उसे 100 प्रतिशत माफ किया जाता है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि कई लोगों के एरियर पड़े हैं। इन एरियर पर पेनल्टी लगी है। इस पेनल्टी को भी माफ किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि अभी यह टैक्स उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाता है तो उसपर भी 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मेयर मदन चौहान ने कहा कि अब सरकार द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी की है।

नोटिफिकेशन के तहत जब से निगम बना है अर्थात वर्ष 2010-11 से 2022-23 के जिन प्रॉपर्टी मालिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। यदि प्रॉपर्टी धारक स्वयं उसे 31 दिसंबर से पहले एकमुश्त जमा कराता है तो उसकी मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इसी तरह वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक प्रॉपर्टी मालिक यदि 31 दिसंबर से पहले अपना लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते है तो उसका पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हर वर्ग और हर प्रॉपर्टी मालिक को राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे बिना ब्याज दिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं।

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