सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है।
इस योजना के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान लक्ष्य रखकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पांच लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी।
उन्होंने बताया कि ऋण के लिए आवेदक महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्षो तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
योजना के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढ़ोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।