निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का स्टे हटा दिए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सरकार के लिए संतोष का विषय है।
खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और इस केस की रेगुलर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार को यह भी छूट दी है कि वह इस कानून से जुड़ी रजिस्ट्रेशन आदि की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकती है।