हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में ‘मनोहर’ कदम बढ़ाते हुए प्रॉपर्टी, जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की ओर से वेब हैलरिस पोर्टल में इंतकाल का स्वचालित जनरेशन मॉड्यूल शुरू किया गया है यानि अब हरियाणा में किसी भी संपत्ति व जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद इसका इंतकाल हो जाएगा और इंतकाल की कॉपी भी मिल जाएगी।
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर इसके बारे में पूरी जानकारी होगी जिसे कोई भी चेक कर सकता है। किसी को कोई भी आपत्ति होने पर 10 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसा होने पर म्यूटेशन का इंतकाल नहीं किया जाएगा।
अब तक कैसे होता था इंतकाल-
अभी तक रजिस्ट्री के 7 दिन के अंदर इंतकाल करने का समय दिया गया था। ये प्रक्रिया तो ऑनलाइन थी लेकिन इसे पटवारी को पूरा करना होता था। जब पटवारी इंतकाल को सिस्टम में चढ़ाता था तो कानूनगो से होते हुए तहसीलदार तक जाना होता था।
इस पूरी प्रक्रिया के बाद इंतकाल हो पाता था। इस प्रक्रिया में इंतकाल में लंबा समय लग जाता था। पहले संपत्ति या जमीन का इंतकाल कराने के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे। नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है।
नई इंतकाल की प्रक्रिया में क्या होगा-
इंतकाल की नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हैलरिस पोर्टल में स्वचालित मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल हो जाएगा। इसके लिए पटवारी के पास कागजात ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी।
इंतकाल की जानकारी भी पोर्टल पर मिल जाएगी जिसे कोई भी चेक कर सकेगा। अगर इस इंतकाल के 10 दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आई तो अपने आप इंतकाल हो जाएगा तथा 10 दिन बाद संबंधित तहसील या अटल सेवा केंद्र से इंतकाल की कॉपी ली जा सकेगी। यदि जमीन या संपत्ति को लेकर किसी ने आपत्ति जताई तो मामला तहसीलदार के पास जाएगा।